छात्र-संघ (Students’ Union)
माननीय उच्चतम न्यायालय एवं लिंगदोह समिति की सिफारिश एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र-संघ चुनाव, सम्पन्न कराए जाते हैं। छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 06 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक पद विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का होगा। कोई भी पदाधिकारी निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकता है। छात्र संघ चुनाव प्रत्येक संकाय/कक्षा हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार कराए जाएंगे। छात्र-संघ आचार-संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पदच्युत भी किया जा सकता है।